इस बार भारत ने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया और 76वें वर्ष की शुरुआत की। इस दौरान 'आजादी के अमृत महोत्सव' के लिए नोडल मंत्रालय द्वारा संचालित 'हर घर तिरंगा' अभियान भी चलाया गया।

कल जैसे ही स्वतंत्रता दिवस समाप्त हुआ, लोग अब अपने घरों में लगे झंडों को उतारेंगे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि आप राष्ट्रीय ध्वज को उतार रहे हैं या उसका भंडारण या निपटान कर रहे हैं तो कई नियमों का पालन करना होगा। ये नियम भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अंतर्गत आते हैं।

भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कैसे स्टोर करें?

झंडे को उतारने के बाद, इसे स्टोर करने का एक विशिष्ट तरीका है। सबसे पहले ध्वज को क्षैतिज रूप से रखें और सफेद पट्टी के नीचे केसरिया और हरे रंग की पट्टियों को इस तरह मोड़ें कि केसरिया और हरे रंग की पट्टियाँ दिखाई दें। फिर सफेद पट्टी को दोनों ओर से केंद्र की ओर मोड़ा जाना चाहिए, ताकि केवल अशोक चक्र, और केसरिया और हरी पट्टियों के कुछ हिस्से दिखाई दें। इसके बाद झंडे को अपनी हथेलियों या बाहों में ले जाकर स्टोर कर सकते हैं।

क्षतिग्रस्त झंडे का निपटान कैसे करें?

यदि आपका भारतीय राष्ट्रीय ध्वज क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो भारत के ध्वज संहिता 2002 के अनुसार, "इसे व्यक्तिगत रूप से, अधिमानतः राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा को ध्यान में रखते हुए जलाकर या किसी अन्य तरीके से नष्ट कर दिया जाएगा"।

कागज के झंडे का निपटान कैसे करें?

महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान, कई लोग कागज के झंडे भी लहराते हैं। 2002 के ध्वज संहिता में कहा गया है कि इन कागजी झंडों को जमीन पर नहीं फेंकना चाहिए। उन्हें, क्षतिग्रस्त झंडों की तरह, "राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा को ध्यान में रखते हुए" निजी तौर पर फेंक दिया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को रोकने के लिए यहां कुछ अन्य नियमों का पालन किया जाना है। ये नियम राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 के तहत आते हैं। इस अधिनियम के उल्लंघन के परिणामस्वरूप जुर्माना या तीन साल तक की कैद हो सकती है।

राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी भी व्यक्ति की कमर के नीचे पहने जाने वाली पोशाक, वर्दी या किसी भी प्रकार की सहायक सामग्री के हिस्से के रूप में नहीं किया जा सकता है

राष्ट्रीय ध्वज को कशीदाकारी या कुशन, रूमाल, नैपकिन, अंडरगारमेंट या किसी भी ड्रेस सामग्री पर मुद्रित नहीं किया जा सकता है।

राष्ट्रीय ध्वज पर कोई शिलालेख या अक्षर नहीं हो सकता है।

राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग चीजों को ढंकने, धारण करने, प्राप्त करने या वितरित करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी मूर्ति या स्मारक या अध्यक्ष की मेज या मंच को ढंकने के लिए नहीं किया जा सकता है।

राष्ट्रीय ध्वज जानबूझकर पानी में जमीन या फर्श या निशान को नहीं छू सकता है

राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग ट्रेनों, नावों या विमानों, या किसी अन्य समान वस्तु सहित परिवहन के किसी भी साधन को कवर करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

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