Utility news : राज्यों द्वारा लेवी की मांग के बाद आवश्यक खाद्य पैकेटों पर जीएसटी
18 जुलाई से लागू हुए टैक्स लगाने का फैसला केंद्र सरकार का नहीं बल्कि जीएसटी काउंसिल का है. बता दे की, फिटमेंट कमेटी ने इस पर विचार किया जिसमें कुछ राज्यों और केंद्र के अधिकारी हैं। कुछ राज्यों के मंत्री प्रतिनिधियों और अंत में जीएसटी परिषद द्वारा मंत्रियों के एक समूह द्वारा भी इसकी सिफारिश की गई थी। पहले से पैक किए गए सामान / खाद्य पैकेट / आवश्यक वस्तुओं पर गुड एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) लगाया गया था, जब कुछ राज्यों ने खाद्य पदार्थों पर मूल्य वर्धित कर लगाने से पहले अर्जित राजस्व को खोने की प्रतिक्रिया दी थी, एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने कहा।
आपकी जानकारी के लिए बता दे की, कुल मिलाकर, जीएसटी परिषद, जीएसटी पर निर्णय लेने के लिए देश में नया संवैधानिक तंत्र है, ने कर लगाने पर आम सहमति से विचार किया, उन्होंने कहा। पैनल, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, सभी के शामिल होने पर निर्णय लेते हैं।
दालें, गेहूं, राई, जई, मक्का, चावल, आटा, सूजी, बेसन, मुरमुरे और दही/लस्सी को जब खुले में बेचा जाता है और पहले से पैक या पहले से लेबल नहीं किया जाता है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। बता दे की, गैर-भाजपा दलों द्वारा शासित राज्य पिछले महीने चंडीगढ़ में परिषद की बैठक में कर लगाने पर लिए गए निर्णय के पक्ष में थे, लेवी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन तब हुआ जब संसद का मानसून सत्र शुरू होना था।