भारतीय और केंद्र सरकार देश के आर्थिक रूप से कमजोर लोगो की मदद और उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार योजनाए चलाती हैं, जैसे किसान योजना, आवास योजना, आरोग्य योजना आदि, इसी लाइन में बिहार सरकार ने राज्य के कमजोर बच्चो की मदद के लिए ऐसी ही एक योजना शुरु की हैं, इस पहल का उद्देश्य 18 वर्ष से कम उम्र के उन बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिन्होंने अपने पिता को खो दिया है। आइए जानते हैं इसकी सम्पूर्ण डिटेल्स

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वित्तीय सहायता: 18 वर्ष से कम उम्र के जिन बच्चों के पिता नहीं हैं, उन्हें हर महीने ₹4000 मिलेंगे।

आवेदन प्रक्रिया: इस योजना का लाभ उठाने के लिए बच्चों को अपने जिले में बाल संरक्षण इकाई कार्यालय में आवेदन करना होगा। आवेदन मिलने पर, एक अधिकारी जाँच करने के लिए बच्चे के घर जाएगा।

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पात्रता मानदंड:

  • बच्चे और उनकी माँ का संयुक्त बैंक खाता होना चाहिए।
  • शहरी परिवारों के लिए, वार्षिक आय ₹95,000 से कम होनी चाहिए।
  • ग्रामीण परिवारों के लिए, वार्षिक आय ₹72,000 से कम होनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज:

  • आय प्रमाण पत्र
  • बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) सूची की फोटोकॉपी
  • पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
  • आवेदक और बच्चे की तस्वीरें
  • संयुक्त बचत खाता पासबुक
  • आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी

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लक्षित लाभार्थी:

  • ऐसी महिलाएँ जिनके पति की मृत्यु हो गई है और जिनके बच्चे 18 वर्ष से कम उम्र के हैं।
  • तलाकशुदा महिलाएँ जिनके बच्चे 18 वर्ष से कम उम्र के हैं।
  • ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता-पिता दोनों को खो दिया है।

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