PAN को Aadhaar से लिंक नहीं करने वालों से सरकार ने वसूले इतने करोड़ रुपये, जानें अब कितनी है लेट फीस?
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सरकार कई वर्षों से नागरिकों से अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का आग्रह कर रही है, इसके लिए कई बार डेडलाइन को बढ़ाया भी गया। हालांकि इसके बावजूद , कई व्यक्तियों ने यह कार्य पूरा नहीं किया है। देश के प्रत्येक निवासी के लिए अपने पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य है; इस लिंकेज के बिना, वे विभिन्न वित्तीय लेनदेन नहीं कर सकते हैं, और वे सरकारी योजनाओं से चूक सकते हैं। जिन लोगों ने इन्हें समय पर लिंक नहीं किया है, उन पर सरकार द्वारा विलंब शुल्क लगाया गया है। आइए देखें कि सरकार ने इन लेट फीस से कितना राजस्व अर्जित किया है।
अनिवार्य पैन-आधार लिंकिंग:
पैन को आधार से लिंक न करने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है। इसके बाद, व्यक्ति विभिन्न वित्तीय लेनदेन में शामिल नहीं हो सकते हैं, और वे सरकारी योजनाओं के लिए अयोग्य हैं। शुरुआत में नागरिकों को पैन और आधार को मुफ्त में लिंक करने के लिए कई महीनों का समय दिया गया था। हालाँकि, जैसे-जैसे समय सीमा नजदीक आई, लेट फीस लागू की गई और जून 2022 तक लिंकेज पूरा करने में विफल रहने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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कितनी वसूली गई लेट फीस?:
बाद में, जुर्माना बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया और समय सीमा मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई। इस विस्तार के बाद भी, कई व्यक्तियों ने अपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया। नतीजतन, शुल्क में कोई अतिरिक्त वृद्धि किए बिना समय सीमा को जून 2023 तक बढ़ा दिया गया। पैन कार्ड निष्क्रियता से बचने के लिए, व्यक्तियों को अब इसे आधार से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा।
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सरकारी राजस्व:
सरकार ने इन दंडों के माध्यम से एक बड़ी राशि सफलतापूर्वक एकत्र की है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पैन-आधार को देर से लिंक करने पर जुर्माने से सरकारी खजाने में 2,125 करोड़ रुपये का योगदान हुआ है। इसका मतलब यह है कि जिन व्यक्तियों ने अपने पैन और आधार को लिंक करने में देरी की, उन्होंने सामूहिक रूप से सरकार के खजाने में अरबों का योगदान दिया है। दो करोड़ से अधिक लोगों ने विलंब शुल्क देकर अपने आधार और पैन को लिंक कराया है।
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