जानेमाने हेयरस्टाइलिस्ट Jawed Habib ने महिला के बालों पर थूका तो दर्ज हुई FIR
जाने-माने हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद उन पर नए आरोप लगे हैं। मुजफ्फरनगर पुलिस के आधिकारिक ट्विटर पर हेयर स्टाइलिस्ट द्वारा 'महिला के बालों पर थूकने' के मामले में शिकायत दर्ज की गई।
प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की धारा 355 (गंभीर उकसावे के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का अपमान करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल) और 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) के साथ-साथ महामारी अधिनियम संबंधित धाराओं के तहत दर्ज की गई थी।
एक सेमिनार के दौरान कथित तौर पर एक महिला के बालों पर थूकने के बाद जावेद हबीब ने हंगामा किया। सोशल मीडिया साइट्स पर वीडियो के लोकप्रिय होने के कुछ ही समय बाद नेटिज़ेंस ने मंच पर अपने अभद्र व्यवहार के लिए हेयर स्टाइलिस्ट को लताड़ा।
@NCWIndia has taken cognizance of the incident. Chairperson @sharmarekha has written to @dgpup to immediately investigate the veracity of this viral video and take appropriate action. The action taken must be apprised to the Commission at the earliest.https://t.co/3wPS2Lavyt— NCW (@NCWIndia) January 6, 2022
इस पर ध्यान देते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्रवाई की और अनुरोध किया कि उत्तर प्रदेश पुलिस उस वीडियो की सच्चाई की जांच करे जिसमें सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब को एक महिला के सिर पर उसके बालों को स्टाइल करते हुए थूकते हुए दिखाया गया है।
एनसीडब्ल्यू ने पीटीआई के अनुसार राज्य पुलिस को एक पत्र में कहा- "आयोग ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है और न केवल कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता है बल्कि कानून/प्रक्रिया के अनुसार तत्काल कार्रवाई के लिए इस वायरल वीडियो की सत्यता की जांच के लिए मामले में आपके तत्काल हस्तक्षेप की भी मांग करता है। यह घटना भी उल्लंघन को आकर्षित करती है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश, जिसके तहत सार्वजनिक रूप से थूकना कोविड महामारी के मद्देनजर दंडनीय अपराध है। “
अधिकारियों के मुताबिक, राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) भी हेयर स्टाइलिस्ट को सुनवाई के लिए नोटिस भेजेगा।