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किसान, जो देश भर में लाखों लोगों को खिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, साल भर विभिन्न फसलों की खेती करते हैं और ये फसलें अंततः हमारी रसोई तक पहुँचती हैं।

अक्सर देखा जाता है कि किसानों द्वारा उगाई गई फसलें विभिन्न कारणों से जैसे भारी बारिश, बाढ़ या ओलावृष्टि के कारण नष्ट हो जाती है।

यह किसानों के लिए आय का एकमात्र स्रोत है, और कई हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद जब खेती की गई फसलें बर्बाद हो जाती हैं तो महत्वपूर्ण नुकसान होता है।

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किसानों को इस तरह के नुकसान से बचाने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नाम से एक योजना चलाती है। इस योजना के तहत किसानों को फसल क्षति के लिए बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है।

इस योजना के अनुसार, फसल के नुकसान की स्थिति में, उपज का पूरा मूल्य बीमा के रूप में मुआवजा दिया जाता है। ख़रीफ़ फसलों के लिए प्रीमियम अधिकतम 2% है, जबकि अन्य सभी फसलों के लिए यह 5% तक जा सकता है। शेष प्रीमियम राशि सरकार कवर करती है।

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फसलों के नुकसान के बाद आकलन किया जाता है और यदि वास्तव में नुकसान होता है तो बिना किसी कटौती के पूरी बीमा राशि प्रदान की जाती है।

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