EPFO Rules: क्या अब कपुराने PF अकाउंट खुद हो जाएंगे लिंक? मर्ज ना होने पर हो सकता है ये नुकसान
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निजी क्षेत्र के कर्मचारी अक्सर अपनी सेवानिवृत्ति के बाद की वित्तीय सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। कई लोग अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न तरीकों से निवेश करते हैं, और उनके वेतन से भविष्य निधि (पीएफ) कटौती एक आवश्यक बचत के रूप में कार्य करती है। कंपनियां हर महीने कर्मचारियों के पीएफ खाते में अपना हिस्सा डालती हैं। हालाँकि, कुछ कर्मचारियों के पास कई पीएफ खाते होते हैं क्योंकि वे नई कंपनी में शामिल होने पर अपने पुराने खातों को लिंक नहीं करते हैं। यहां बताया गया है कि आप इन खातों को कैसे मर्ज कर सकते हैं:
अब खुद ही अकाउंट हो जाएगा मर्ज
1 अप्रैल 2024 से शुरू होने वाले नए नियमों के तहत, कई पीएफ खातों को मैन्युअल रूप से लिंक करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी कोई कर्मचारी नौकरी बदलता है, तो उसका पुराना पीएफ खाता अपने आप नए से लिंक हो जाएगा। यह पीएफ खातों के प्रबंधन की प्रक्रिया को सरल बनाता है क्योंकि केवल एक खाता सक्रिय रहेगा।
मर्ज नहीं होने से हो सकती है परेशानी
आपके ईपीएफ खातों का विलय नहीं करने से कई जटिलताएं हो सकती हैं। यह कर-बचत रणनीतियों को प्रभावित कर सकता है और आपके समेकित पीएफ बैलेंस को एक ही स्थान पर देखने में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा, आपात स्थिति के दौरान धन तक पहुंच चुनौतीपूर्ण हो जाती है क्योंकि प्रत्येक पीएफ खाते की एक विशिष्ट निकासी अवधि होती है, जो एक से दो साल तक होती है।
एकाधिक पीएफ खातों को लिंक करने के चरण
अपने पुराने पीएफ खातों को मर्ज करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:
ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
'वन एंप्लॉई वन पीएफ अकाउंट' विकल्प पर क्लिक करें।
एक फॉर्म दिखाई देगा जहां आपको अपना यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
ओटीपी डालने के बाद आपका पुराना पीएफ अकाउंट सामने आ जाएगा।
पीएफ खाता संख्या भरें और घोषणा स्वीकार करें।
सबमिट करने के बाद कुछ ही दिनों में आपके अकाउंट मर्ज हो जाएंगे।
आपके कई पीएफ खातों को मर्ज करने से बेहतर प्रबंधन और परेशानी मुक्त अनुभव सुनिश्चित होता है, जिससे सेवानिवृत्ति के लिए आपकी बचत व्यवस्थित हो जाती है।