EPFO: खातधारक ले सकता है पूर्व पेंशन का लाभ, जान लें आप
इंटरनेट डेस्क। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा अपने सदस्यों को कई प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खाताधारक इसके माध्यम से पूर्व पेंशन भी हासिल कर सकते हैं। आज हम आपको इस संबंध में जानकारी लेने जा रहे हैं। आज आपको बताने जा रहे हैं कि पूर्व पेंशन किस प्रकार से हासिल की जा सकती है।
अगर कोई व्यक्ति ईपीएओ की दस साल की सदस्यता पूरी करने के बाद नौकरी छोड़ देता है और किसी ऐसे संस्थान में नौकरी नहीं करता, जहां ईपीएफ अधिनियम लागू है तो वह पचास साल की आयु पूरा करने के बाद पूर्व पेंशन का लाभ ले सकता है। वहीं उसके पास 58 साल की आयु का इंतजार करके पूर्ण पेंशन हासिल करने का विकल्प होता है। पूर्व पेंशन के तहत 58 साल की आयु पूरा होने में जितने साल कम होंगे, हर वर्ष में 4 प्रतिशत कम करके पेंशन दी जाएगी।
इसके तहत अगर कोई 58 वर्ष की आयु में दस हजार रुपए पेंशन पाने का हकदार तो उसे 57 वर्ष की उम्र में 4 प्रतिशत दर कम करके 9,600 रुपए की पेंशन प्रदान की जाएगी।
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