Utility news : पीएम किसान योजना के पात्र किसानों को इस तरह मिल सकता है रिफंड, जानिए पूरी प्रक्रिया
वित्तीय सहायता के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में सालाना 6 हजार रुपये भेजे जाते हैं, जो चार महीने के अंतराल पर तीन किस्तों में जारी किए जाते हैं। यह किश्त पात्र किसानों के खातों में ही भेजी जाती है। बता दे की, कई बेईमान लोग भी इसका फायदा उठा रहे हैं। ऐसे लोगों को पैसा वापस करने के लिए सरकार नोटिस भेज रही है. योजना का लाभ लेने वाले अपात्र किसानों को पीएम किसान योजना के तहत अब तक मिली कुल किश्तों को वापस करना होगा.
आपकी जानकारी के लिए बता दे की, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जांच में उत्तर प्रदेश के 21 लाख चयनित किसान अपात्र पाए गए. ऐसे कई मामले हैं जहां पति और पत्नी दोनों इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। अपात्र पाए जाने वालों में कई लोग शामिल हैं जो आयकर दाखिल कर रहे थे।
रिफंड कैसे करें
पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर जाएं।
ऑनलाइन रिफंड पर क्लिक करें।
"अगर पहले भुगतान नहीं किया गया है तो अब ऑनलाइन राशि वापस करने के लिए इस विकल्प का चयन करें" पर क्लिक करें।
आधार नंबर, खाता संख्या, मोबाइल नंबर विकल्पों में से खोजें चुनें।
अब आधार नंबर और कैप्चा कोड डालें।
अगले पेज पर 'गेट डेटा' पर क्लिक करें।
अब रिफंड पेमेंट टिकबॉक्स पर क्लिक करें, मेल आईडी और संपर्क विवरण दर्ज करें और पुष्टि करें।
इस तरह बिहार के अपात्र लाभार्थियों को रिफंड मिल सकता है.
अब मेन्यू स्टेप 3 के तहत एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करें।
'पीएम किसान आयकर अपात्र किसान' चुनें।
अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें और सर्च पर क्लिक करें।
आपके सामने विवरण वाली एक सूची खुल जाएगी।
भुगतान राशि और भुगतान करने के लिए बैंक का चयन करके धनवापसी की जा सकती है।
पैसा यहाँ वापस करना होगा
आयकर का भुगतान करने वाले किसान से राशि की वापसी के लिए
बैंक का नाम: भारतीय स्टेट बैंक
खाता संख्या: 4090318323
IFSC कोड: SBIN0006379
अन्य कारणों से अपात्र किसान से राशि वसूल करने के लिए
बैंक का नाम: भारतीय स्टेट बैंक
खाता संख्या: 40903140467
IFSC कोड: SBIN0006379