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लोकसभा चुनाव के लिए देश भर में मतदान जारी है, जो कुल सात चरणों में आयोजित किया जाएगा, जिसके नतीजे 4 जून को घोषित होने की उम्मीद है।

देश के कई हिस्सों में वोटिंग हो चुकी है, जबकि ज्यादातर जगहों पर वोटिंग होनी बाकी है। ऐसे में लोगों को कुछ नियमों की जानकारी होनी चाहिए।

कुछ लोगों का मतदाता पहचान पत्र खो जाता है और वोट डालने से पहले उन्हें मतदान पर्ची नहीं मिलती है। जब लोगों के पास मतदान पर्ची और मतदाता पहचान पत्र नहीं होता है, तो वे अक्सर सोचते हैं कि वे मतदान केंद्र पर मतदान नहीं कर सकते।

अगर आपको भी अपना वोटर आईडी कार्ड और वोटिंग स्लिप नहीं मिल रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपका नाम मतदान सूची में है, तो भी आप उनके बिना भी मतदान कर सकते हैं।

आप मतदान केंद्र पर कोई भी फोटोयुक्त पहचान पत्र ले जा सकते हैं। पासपोर्ट, ड्राइवर का लाइसेंस, बैंक पासबुक, राशन कार्ड इत्यादि जैसे डाक्यूमेंट्स एक्सेप्ट किए जाते हैं।

मतदान केंद्र पर आप मतदान एजेंटों से अपनी मतदान पर्ची मांग सकते हैं। वे आपका नाम ढूंढेंगे और आपको पर्ची उपलब्ध कराएंगे, जिसके बाद आप आसानी से अपना वोट डाल सकेंगे।

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