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चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। इसके बाद सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों शोरों पर है। लाखों मतदाता वोट देने के लिए कमर कस रहे हैं। इनमें कई ऐसे युवा भी हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। लेकिन वोटिंग के लिए वोटर आईडी कार्ड होना बेहद जरूरी है। जिसे लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठते हैं। ऐसा ही एक सवाल यह है कि क्या आचार संहिता लागू होने के बाद मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन किया जा सकता है? इसी बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं।

आवेदन की समय सीमा:
कुछ लोग इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि वे मतदान से कितने दिन पहले मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आप मतदान से 10 दिन पहले तक चुनाव नामांकन प्रक्रिया के माध्यम से मतदाता पहचान पत्र प्राप्त कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 6 मई तक है, इसलिए आप 26 अप्रैल तक वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

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प्रोसेसिंग टाइम:
चुनाव आयोग के हेल्पलाइन नंबर 1950 द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, 27 दिनों के अंदर जमा किए गए आवेदन स्वीकार किए जाते हैं और 10 दिनों के भीतर वोटर कार्ड जारी कर दिया जाता है.

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आवेदन कैसे करें:
आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको www.nvsp.in पर जाना होगा। इसके लिए आपको दो तरह के डाक्यूमेंट्स जमा करने होंगे: पहला, जन्म प्रमाण पत्र, और दूसरा, स्थायी पते का कोई प्रमाण। जन्म प्रमाण के रूप में, आप पैन कार्ड, 10 वीं कक्षा का प्रमाण पत्र, ड्राइवर का लाइसेंस, पासपोर्ट इत्यादि जैसे दस्तावेज़ प्रदान कर सकते हैं। इसी तरह, पते के प्रमाण के रूप में, आधार कार्ड, बिजली बिल, किसान की पासबुक, डाक पासबुक इत्यादि जैसे दस्तावेज़ प्रदान कर सकते हैं।

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