आज के डिजिटल युग में, कुछ दस्तावेज़ अत्यधिक महत्व रखते हैं, जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को सुविधाजनक बनाते हैं। जिस तरह आधार कार्ड एक जरूरी पहचान दस्तावेज है, उसी तरह सड़कों पर सुरक्षित रूप से चलने वाले व्यक्तियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी हैं, इसके बिना, किसी को न केवल जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है, बल्कि संभावित कानूनी परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस चोरी हो गया हैं, तो अब घर बैठे ऐसे बनवा सकते हैं इसे दौबारा, जानिए इसके स्टेप्स

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एफआईआर दर्ज करना:

यदि ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है या चोरी हो जाता है, तो निकटतम पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करें। भविष्य के संदर्भ के लिए एफआईआर की एक प्रति अपने पास रखें।

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आवेदन प्रक्रिया:

सड़क परिवहन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और अपनी जानकारी के साथ खोया या क्षतिग्रस्त लाइसेंस (एलएलडी) फॉर्म भरें।

भरे हुए फॉर्म को प्रिंट करें और संबंधित दस्तावेजों की एक फोटो कॉपी लगाए

भरे हुए फॉर्म और दस्तावेजों के साथ क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) पर जाएं।

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आरटीओ कार्यालय में संबंधित अधिकारी से मिलें और फॉर्म जमा करें।

प्रक्रिया पूरी होने पर डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता है।

डुप्लीकेट डीएल भारतीय डाक के माध्यम से आपके पंजीकृत पते पर भेज दिया जाता है।

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