18 ही नहीं 16 साल की उम्र में भी बन सकता है ड्राइविंग लाइसेंस, जानें कैसे
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भारत में किसी को भी गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है. भारत के मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए वैध उम्र 18 साल है। लेकिन क्या आपको पता है 18 साल से भी कम उम्र के लोगों का भी ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है। भारत के मोटर व्हीकल एक्ट अधिनियम के तहत कुछ प्रावधान ऐसे हैं। जिनके तहत 16 साल के लोगों का भी ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है। चलिए जानते हैं इसके लिए क्या है पूरा क्राइटेरिया।
16 साल में भी बन सकता है ड्राइविंग लाइसेंस
सामान्य तौर पर भारत में किसी को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो तो उसके लिए 18 साल की उम्र पूरी होना जरूरी है। तभी जाकर ही कोई इसके लिए आवेदन दे सकता है। लाइसेंस बनने के लिए पहले लर्नर लाइसेंस बनवाया जाता है, जिससे बिना गीयर वाले वाहन जैसे स्कूटी चला सकता है। लर्नर लाइसेंस बनने के एक महीने बाद और 6 के अंदर तक उसे अपडेट करवाना होता है।
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लेकिन आपको बता दें मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के कानून के तहत 16 साल की उम्र में भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जा सकता है. लेकिन इसमेें कुछ खास शर्ते शामिल होती हैैं। अगर इसकी तुलना करें तो यह कुछ कुछ लर्नर लाइसेंस से मिलता जुलता होता है। इस लाइसेंस को लेने के बाद आप सिर्फ एक खास तरह के व्हीकल को ही चला सकते हैं।
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50 सीसी से कम की बाइक चला सकते हैं बस
16 साल से कम उम्र का कोई भी इंसान अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहता है तो भारत के मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाता है लेकिन इस ड्राइविंग लाइसेंस को लेने के बाद वह व्यक्ति सिर्फ 50 सीसी या उससे कम सीसी की बाइक ही चला सकता है। इस लाइसेंस के साथ वह और अन्य कोई वाहन नहीं चला सकता. उसके लिए उसे 18 साल के होने के बाद इस लाइसेंस को अपडेट करवाना पड़ेगा। इस ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने की प्रक्रिया सामान्य ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के जैसे ही है।