अगर आपको कुत्ते पालने का शौक है तो आपको ये नियम जरूर जान लेना चाहिए इस समय सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें कई लोग कुत्तों के हमले का शिकार हो चुके हैं. कुत्तों की कई प्रजातियां होती हैं, कुछ बहुत गुस्से में और कुछ बहुत ही मिलनसार। कई बार अजनबियों के साथ-साथ पालतू कुत्ते भी घर के लोगों पर हमला कर देते हैं।

अगर आपको कुत्ते पालने का शौक है तो आपको इससे जुड़े कुछ जरूरी नियम जरूर पता होने चाहिए। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने पालतू जानवरों के लिए कुछ नियम निर्धारित किए हैं, जिन्हें जानना मालिक के लिए बहुत जरूरी है। पालतू जानवर रखने से पहले आपको लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

आपको यह याद रखना होगा कि पालतू जानवर आपके पड़ोसियों और घर के किसी अन्य व्यक्ति को परेशानी नहीं पहुंचाएं। साथ ही कोई समाज आपको कुत्ते रखने से नहीं रोक सकता और कुत्तों के लिए लिफ्ट के इस्तेमाल के लिए अलग से शुल्क नहीं ले सकता। भारतीय संविधान में जानवरों को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए।

पीसीए एक्ट 1960 के तहत कुत्तों को नहीं मारा जा सकता। आप किसी भी गर्भवती जानवर को नहीं छोड़ सकते। यह अपराध की श्रेणी में आता है। गौरतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 51 (ए) के तहत जानवरों को भी जीने का अधिकार दिया गया है और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए देश के लोगों की भूमिका तय की गई है. जानवरों को मारना या जहर देना देश में अपराध के रूप में सूचीबद्ध है। यह भारतीय दंड संहिता के 428 और 429 में कहा गया है

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