क्या आप भी रखते हैं 2 ड्राइविंग लाइंसेंस, तो जान लें ये नियम
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यदि आप वयस्क हैं और वाहन चलाना चाहते हैं, तो आपको वैध ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होगी।
भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति, पुरुष या महिला, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है।
ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, पहला कदम अपने निकटतम क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) पर जाना है। वहां आपको एक फॉर्म भरकर सबमिट करना होगा।
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बाद में, एक बार जब आप आवश्यक शुल्क का भुगतान कर देते हैं, तो आपको लर्नर लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। इसकी वैधता 6 महीने के लिए है। हालाँकि, आप एक महीने के बाद कभी भी स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।
अक्सर काम या अन्य कारणों से लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। ऐसे में लोग नए राज्य से भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं।
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पहले ये एक आम बात थी. लेकिन अब भारतीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसे लेकर सख्त कानून बना दिया है। 2019 में स्थापित नियमों के तहत, व्यक्तियों को दो लाइसेंस रखने की अनुमति नहीं है।
हालाँकि, यदि आपके पास दो ड्राइविंग लाइसेंस पाए जाते हैं, तो आपको दंड का सामना करना पड़ सकता है। कपटपूर्ण गतिविधियों में शामिल होने पर कारावास भी हो सकता है।