Divyang Pension Yojana- सरकार की इस योजना से दिव्यांगों को मिल रहे हैं 1000 रुपए महीना, जानिए इसकी पूरी डिटेल्स
By Santosh Jangid- भारतीय सरकार और देश के कई राज्यों की सरकारें अपने देश के आर्थिक रुप से कमजोर और जरूरतमंद लोगो के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती हैं, ऐसी ही एक योजना हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई दिव्यांग पेंशन योजना। इस योजना का उद्देश्य राज्य में दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे उन्हें सम्मान के साथ बेहतर जीवन जीने में मदद मिल सके। यह योजना पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को मासिक पेंशन प्रदान करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उन्हें कुछ आर्थिक सहायता मिले, आइए जानते हैं इसके बारे में सम्पूर्ण डिटेल्स
कौन आवेदन कर सकता है:
शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति: बीमारी, चोट या किसी अन्य कारण से शरीर का कोई अंग खोने वाले व्यक्ति।
आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांग लोग: जो आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं और निम्न आय वर्ग से संबंधित हैं।
आय मानदंड: ग्रामीण क्षेत्र: दिव्यांग व्यक्ति की वार्षिक आय ₹46,080 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
शहरी क्षेत्र: वार्षिक आय ₹56,460 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आयु आवश्यकता:
आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
विकलांगता मानदंड:
आवेदक की विकलांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए।
निवास:
आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
आवेदन कैसे करें:
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ:
समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in/hindiPages/index_h.aspx पर जाएँ।
आवेदन पत्र भरें:
आपको आवेदन के लिए आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी और विवरण प्रदान करने होंगे।
आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें:
आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, जैसे विकलांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र।
आवेदन जमा करें:
सभी विवरण भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद, प्रसंस्करण के लिए आवेदन जमा करें।
इस योजना में नामांकन कराकर पात्र व्यक्ति अपने जीवन-यापन के खर्च में सहायता के लिए 1,000 रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।