City Name- क्या किसी शहर का नाम बदलने पर आपको अपने दस्तावेजों में बदलना पड़ेगा नाम, जानिए नियम के बारे में
अगर हम हाल के सालों की बात करें तो देश के कई राज्यों के और शहरों के, गलियों के नाम बदल दिए गे हैं, उदाहरण के लिए, इलाहाबाद अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, और अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने की तैयारी है। इसके अलावा, मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। इन बदलावों के बीच आम जनता में एक गलतफहमी फैल गई हैं खासकर दस्तावेजों में जैसे राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पहचान पत्र पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर कि क्या नाम बदलने पर इन दस्तावेजों में भी नाम बदलना होगा, तो अइए जानते हैं क्या कहता हैं नियम-
नाम बदलने की प्रक्रिया
जब किसी शहर या जिले का नाम बदलने का प्रस्ताव होता है, तो प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा जाता है। कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद ही बदलाव लागू होता है।
मौजूदा दस्तावेजों पर प्रभाव
अगर आपके शहर या जिले का नाम बदलता है, तो आपके मौजूदा दस्तावेज वैध और अपरिवर्तित रहते हैं। इसका मतलब है कि आपका मौजूदा राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान पत्र और दूसरे दस्तावेजों पर अभी भी पुराना नाम ही रहेगा। नाम परिवर्तन के कारण इन दस्तावेजों को अपडेट या फिर से जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
नए दस्तावेज जारी करना
नाम परिवर्तन के बाद सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले नए दस्तावेजों में अपडेट किया गया नाम होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास अलीगढ़ में बनाए गए दस्तावेज हैं, तो वे अपरिवर्तित रहेंगे। हालांकि, नाम बदलने के बाद जारी किए जाने वाले किसी भी नए दस्तावेज में हरिगढ़ नाम दिखाई देगा।