किसी के मना करने पर भी उसका पर्सनल वीडियो शेयर करने पर मिल सकती है सजा? ना करें ये गलती
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आपने सोशल मीडिया पर कई वायरल वीडियो देखे होंगे, जिनमें से कुछ लोगों के निजी पलों को कैद करते हैं और अक्सर उनकी सहमति के बिना साझा किए जाते हैं। 2017 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी। किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करना कानूनी अपराध है, और किसी की अनुमति के बिना उसका निजी वीडियो साझा करने पर कारावास सहित गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं। आइए संभावित कानूनी नतीजों का पता लगाएं।
3 वर्ष तक का कारावास
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, नागरिकों को निजता के अधिकार सहित मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी ऐसे कार्यों में शामिल नहीं हो सकता जो किसी व्यक्ति की गोपनीयता से समझौता करता हो। इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना हो सकता है. यदि कोई किसी अन्य व्यक्ति की सहमति के बिना उसका वीडियो रिकॉर्ड करता है और आपत्तियों के बावजूद इसे साझा करता है, तो उन पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66ई के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। यह धारा शारीरिक गोपनीयता के उल्लंघन से संबंधित है। कानून में कहा गया है कि बिना अनुमति के तस्वीरें या वीडियो कैप्चर करके और साझा करके गोपनीयता भंग करने का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को 3 साल तक की जेल और ₹2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।
तस्वीरें बदलने पर जुर्माना
इसके अतिरिक्त, आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत, यदि कोई किसी फोटो को अश्लील बनाने के लिए सॉफ्टवेयर या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करता है, तो उसे दंडित किया जा सकता है। इस अपराध के लिए 3 साल तक की जेल और ₹5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। डीपफेक तकनीक का उदय भी इसी श्रेणी में आता है। डीपफेक या इसी तरह के हेरफेर से जुड़े अपराधों पर आईटी अधिनियम की धारा 66सी, 66ई और 67 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।