नोट के चार टुकड़े होने पर क्या नोट को बदला जा सकता है? जानें क्या कहता है नियम
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कई लोग गलती से नोट फाड़ देते हैं और कभी-कभी एटीएम से भी फटे हुए नोट निकल आते हैं। इससे अक्सर निराशा होती है, क्योंकि लेन-देन के दौरान दुकानदार इन फटे नोटों को लेने से इनकार कर सकते हैं। परिणामस्वरूप, लोग अक्सर इन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं। हालाँकि, यदि आपके पास बहुत सारे फटे हुए नोट हैं, तो उन्हें फेंकें नहीं; आप उनका आदान-प्रदान कर सकते हैं।
पुराने फटे हुए नोट्स का उपयोग करना
अगर आप इन फटे नोटों को बदलना चाहते हैं तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले उस बैंक में जाएं जिसके एटीएम से फटा हुआ नोट निकला था। बैंक में, आपको एक आवेदन लिखना होगा। इस एप्लिकेशन में निकासी की तारीख, एटीएम का स्थान और समय शामिल करें। लेनदेन के दौरान प्राप्त एटीएम स्लिप अटैच करें। यदि आपके पास पर्ची नहीं है तो आप प्राप्त एसएमएस से लेनदेन का डिटेल्स प्रदान कर सकते हैं। ये विवरण जमा करने के बाद, आपको नए नोटों में समतुल्य राशि प्राप्त होगी।
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इतने नोट को एक्सचेंज
आप एक बार में अधिकतम 20 नोट बदल सकते हैं, जिनकी कुल कीमत 5,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। यदि कुल मूल्य 5,000 रुपये से अधिक है, तो आपको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। अगर कोई बैंक आपके फटे नोट बदलने से इनकार करता है, तो आप बैंकिंग नियामक आरबीआई के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही आप बैंक से 10,000 रुपये तक का मुआवजा भी क्लेम कर सकते हैं.
ये नोट नहीं होंगे एक्सचेंज
यदि कोई नोट कई जगहों से फटा हुआ है, टुकड़ों में कटा हुआ है, या बुरी तरह से जला हुआ है, तो आप इसे नियमित बैंक में नहीं बदल सकते। ऐसे नोट केवल आरबीआई के निर्गम ऑफिस में ही जमा किए जा सकते हैं। इन चरणों का पालन करके, अब आप बिना किसी पछतावे के अपने पुराने, फटे नोटों का उपयोग कर सकते हैं।