Utility news : ईपीएस पेंशन योजना में बड़ी राहत, कर्मचारी जल्दी निकाल सकते हैं पैसे !
सोमवार को सेवानिवृत्ति कोष का प्रबंधन करने वाले ईपीएफओ ने अपने छह महीने से कम समय मेंसेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत जमा राशि निकालने की अनुमतिदे दी। बता दे की, कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO) ग्राहकों को अपने कर्मचारी भविष्य निधि खाते मेंजमा राशि को केवल तभी निकालने की अनुमति है जब सेवा छह महीने से कम की हो।
आपकी जानकारी के लिए बता दे की, ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की सोमवार को हुई232वीं बैठक में सरकार से ईपीएस-95 योजना में कुछ बदलाव करने की सिफारिश की गई ताकिसेवानिवृत्ति के करीब आने वाले सदस्यों को अनुमति दी जा सके। पेंशन फंड में जमा राशि को वापस लेलें।