कमर्शियल वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर है। आदेश के आधार पर अब जयपुर में 31 मार्च के बाद 15 साल पुराने कॉमर्शियल वाहनों के संचालन पर रोक लग जाएगी। इसके बाद जयपुर में करीब 40 हजार यात्री और भारी वाहन शहर के भीतर नहीं चल सकेंगे। पहले इसके लिए 31 दिसम्बर 2020 तारीख निर्धारित की थी। मगर कोरोना के कारण तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया गया। अगर निर्धारित तारीख के बाद भी अगर पुराने कमर्शियल वाहन का संचालन शहर के भीतर किया गया को आरटीओ टीम कार्रवाई करेगी।

जयपुर आरटीओ राकेश शर्मा के अनुसार 31 दिसंबर 2005 तक या इससे पूर्व पंजीयन हुए वाहनों का 31 मार्च तक पुनः पंजीयन करवाना होगा। पुन पंजीयन के अलावा प्रदेश के अन्य स्थानों पर वाहन चलाने के लिए एनओसी जारी करवा सकते हैं। इस वाहन को फिर जयपुर से बाहर संचालित किया जा सकता है। अप्रेल के बाद भी वाहन मालिक को लगता है कि उसके वाहन चलने की स्थिति में है को आरटीओ के पास अपील की जा सकेगी।

इन सीरीज के वाहनों पर लगेगा प्रतिबंध
भारी वाहन सीरीज---------पंजीयन क्रमांक
आरजे 14 आइजी---------4405-9999
आरजे 14 2जी-----------0001-9999
आरजे 14 जीए---------0001-3433
आरजे 14 आइपी-------0857-7350
आरजे 14 पीए-------0001-2269

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