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भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार नामांकन और अद्यतन नियमों में बदलाव के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। आधार नामांकन और अपडेशन के लिए नए फॉर्म जारी किए गए हैं, और अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए अलग फॉर्म जारी किए गए हैं।

नए नियमों के कारण अब आधार में नाम और पता जैसे जनसांख्यिकीय डेटा अपडेट करना आसान हो जाएगा। नए नियम केंद्रीय पहचान डेटाबेस में जानकारी अपडेट करने के लिए दो तरीके प्रदान करते हैं - वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन या नामांकन केंद्र पर जाकर।

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इन नियमों के लागू होने से, अब बड़ी मात्रा में जानकारी ऑनलाइन अपडेट की जा सकती है। जबकि पिछली व्यवस्था में पते और कुछ अन्य विवरण ऑनलाइन अपडेट करने की अनुमति थी, अन्य जानकारी के लिए नामांकन केंद्र पर जाना आवश्यक था। हालाँकि, नए नियमों से कई डिटेल्स ऑनलाइन अपडेट करना संभव है और भविष्य में मोबाइल नंबर भी ऑनलाइन अपडेट करने की संभावना है।

आधार नामांकन और डिटेल्स अपडेशन के लिए पुराने फॉर्म को एक नए फॉर्म से बदल दिया गया है। नए फॉर्म 1 का उपयोग आधार नामांकन और अपडेशन के लिए 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के निवासियों के लिए है। एक ही श्रेणी में आने वाले व्यक्ति जानकारी अपडेट करने के लिए एक ही फॉर्म का उपयोग करेंगे।

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एनआरआई के लिए, नामांकन और अद्यतनीकरण के लिए फॉर्म 2 का उपयोग किया जाएगा। भारतीय पते वाले लोग फॉर्म 3 का उपयोग कर सकते हैं यदि उनकी आयु 5 से 18 वर्ष के बीच है। फॉर्म 4 विदेशी पते वाले एनआरआई के बच्चों के लिए है। इसी तरह अलग-अलग कैटेगरी के लिए फॉर्म 5, 6, 7, 8 और 9 जारी किए गए हैं.

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