21 सितंबर को बच्चों को स्कूल भेजने से पहले, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गाइडलाइन्स को पढ़ ले...
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 21 सितंबर से कक्षाओं में शिक्षण गतिविधियों के संचालन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री,अश्विनी कुमार चौबे ने रविवार को अपने ट्विटर हैंडल पर दिशा-निर्देशों की एक तस्वीर साझा की।
दिशानिर्देशों के अनुसार, कुर्सियों, डेस्क के बीच 6 फीट की दूरी सुनिश्चित करने के लिए बैठने की व्यवस्था की जानी चाहिए। गाइडलाइन्स में कहा गया है कि कक्षा में गतिविधिया अलग-अलग समय पर होंगी, पर्याप्ट शारीरिक दूरी होगी और क्लारूम में अच्छे से साफ सफाई होनी चाहिए।
अनलॉक 4 के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 50 फीसदी तक शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ को ऑनलाइन टीचिंग, टेली काउंसलिंग और उससे संबंधित कार्यों के लिए 21 सितंबर से स्कूलों में बुलाया जा सकता है।
कंटेनमेंट जोन के बाहर आने वाले स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को स्कूल में आने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन इसके लिए उनके माता-पिता/अभिभावकों की लिखित सहमति होना जरूरी है।
अनलॉक -4 दिशानिर्देशों के अनुसार, उच्च शिक्षा संस्थान, रिसर्च स्कॉलर (PhD) और टेक्निकल और प्रोफेशनल प्रोग्राम के पोस्टग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए खोले जा सकते हैं, जिन्हें लेबोरेटरी की जरूरत है. हालांकि, संस्थान खोलने की अनुमति परिस्थितियों के आधार पर दी जाएगी।