दुनिया का कोई भी इंसान पैसा कमाने के लिए कड़ी मैहनत करता है, ऐसे में रोजमर्रा की जिदंगी में पैसो को संभालने या लेन-देन में कभी-कभी क्षतिग्रस्त मुद्रा नोटों का सामना करना पड़ सकता है। चाहे वे फटे हों, धुले हों या जले हुए हों, ऐसे नोटों से निपटना असुविधाजनक हो सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि इन नोटा का क्या किया जाएं, तो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, उन्हें बदलने के बारे में इन नियमों को समझना चाहिए-

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नोटों का आदान-प्रदान

फटे हुए नोटों को बदलने के लिए, व्यक्ति RBI के निर्गम कार्यालयों या सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों की निर्दिष्ट चेस्ट शाखाओं में जा सकते हैं। इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करना शामिल है कि नोट की आवश्यक विशेषताएँ, जैसे कि नंबर पैनल और गवर्नर के हस्ताक्षर, बरकरार रहें।

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जले हुए नोट

जले हुए नोटों को भी विशिष्ट परिस्थितियों में बदला जा सकता है। RBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि आवश्यक सुरक्षा विशेषताएँ अभी भी दिखाई दे रही हैं, तो आंशिक रूप से जले हुए नोटों को बदला जा सकता है।

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विनिमय के लिए दिशा-निर्देश

विनिमय की शर्तें: यदि नोटों में काफी क्षति हुई है, जिसमें आंशिक रूप से जलना भी शामिल है, तो उन्हें बदला जा सकता है, बशर्ते कि आवश्यक सुरक्षा विशेषताएं बरकरार हों।

सीमाएँ: व्यक्ति एक बार में अधिकतम 20 नोट बदल सकते हैं, जिनका कुल मूल्य 5000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।

मूल्यवर्ग: 10 रुपये से अधिक मूल्यवर्ग के नोट विनिमय के लिए पात्र हैं।

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