Bank Cash Withdrawal Limit- अब बैंक से निकाल सकते हैं इतना पैसे,इससे ज्यादा निकालने पर लगेगा 20 प्रतिसत TDS
आज के परिदृश्य में हर किसी का बैंक अकाउंट होता हैं, आमतौर पर सभी का सेविंग अकाउंट होता हैं, जिसके कई नियम होते हैं, जिन्हे समझना बहुत ही जरूरी हैं, 1 जुलाई, 2019 से प्रभावी, आयकर विभाग ने कुछ सीमा से अधिक नकद निकासी पर टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) के संबंध में नए नियम पेश किए हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में-
टीडीएस की सीमा: यदि आप एक वित्तीय वर्ष में अपने बैंक खाते से 20 लाख रुपये या उससे अधिक नकद निकालते हैं और पिछले तीन वर्षों से आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो 2% टीडीएस काटा जाएगा।
डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना: इस उपाय का उद्देश्य नकद लेनदेन की तुलना में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करना है।
उच्च सीमा: नकद में 1 करोड़ रुपये से अधिक की निकासी के लिए, टीडीएस दर 5% तक बढ़ जाती है।
प्रभावित संस्थाएँ: ये नियम व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF), साझेदारी फर्मों, LLPs, कंपनियों और स्थानीय निकायों पर लागू होते हैं।
छूट: सरकारी संस्थान, बैंक, डाकघर और बैंक के रूप में काम करने वाली सहकारी समितियाँ इन प्रावधानों से मुक्त हैं।
अनुपालन आवश्यकता: सुनिश्चित करें कि आपके बैंक के साथ आपके पैन विवरण अपडेट हैं। यदि आपने पहले ही अपना पैन प्रदान कर दिया है और आयकर रिटर्न दाखिल कर दिया है, तो आप टीडीएस कटौती से बच सकते हैं।