अगर आपने नहीं किया ये काम तो अगले महीने से बंद हो जाएगा EPF कंट्रीब्यूशन, तुरंत जान लें
यदि आप एक कर्मचारी हैं और कर्मचारी भविष्य निधि या ईपीएफ के हकदार हैं जो सेवानिवृत्ति के बाद की भुगतान योजना है, तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण खबर है। आपको पता होना चाहिए कि अपने आधार कार्ड को EPFO द्वारा दिए गए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से लिंक करना बहुत जरूरी है। UAN प्रत्येक कर्मचारी को दिए गए नंबरों में से एक है और हमेशा के लिए उनके पास रहेगा।
EPFO ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और आधार नंबर को लिंक करने की समय सीमा 30 नवंबर, 2021 तक बढ़ा दी है। पहले नंबरों को लिंक करने की समय सीमा 31 अगस्त, 2021 थी। EPFO द्वारा नवीनतम तारीख की घोषणा 15 नवंबर को की गई थी।
सेवानिवृत्ति एजेंसियों ने अपने इलेक्ट्रॉनिक चालान सह रिटर्न (ईसीआर) जमा करने के मानदंड को भी अपडेट किया है। EPFO के अनुसार, नियोक्ता केवल उन्हीं कर्मचारियों के लिए आवेदन कर सकते हैं जो आधार को PFUAN से जोड़ते हैं।
कृपया ध्यान दें कि यदि आप अपने यूएएन को आधार संख्या से नहीं जोड़ते हैं तो आपको अपने नियोक्ता का अंशदान मिलना बंद हो जाएगा। साथ ही वे आप खाते से पीएफ का पैसा नहीं निकाल पाएंगे।
कर्मचारी इस साल की शुरुआत में घोषित COVID-19 अग्रिम और उनके पीएफ खाते से जुड़े बीमा लाभ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
आधार को ईपीएफ खाते से ऑनलाइन कैसे लिंक करें
ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं।
अपने UAN और पासवर्ड का उपयोग करके अपने खाते में लॉगिन करें।
'मैनेज' सेक्शन में केवाईसी विकल्प पर क्लिक करें।
आपको एक नए पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, जहां से आप अपने ईपीएफ खाते से लिंक करने के लिए 'आधार' का चयन कर सकते हैं।
अब, 'आधार' पर क्लिक करें और अपने आधार कार्ड के अनुसार अपना आधार नंबर और अपना नाम दर्ज करें और सेव विकल्प पर क्लिक करें।
एक बार जब आप अपना आधार विवरण सेव कर लेते हैं, तो आपका आधार यूआईडीएआई के डेटा से वेरिफाई हो जाएगा।
अपने केवाईसी दस्तावेज़ के सक्सेसफुल अप्रूवल के बाद आप आधार को ईपीएफ खाते से सफलतापूर्वक लिंक करने में सक्षम होंगे।
फिर आपको अपने आधार विवरण के सामने 'वेरीफाइड' लिखा हुआ मिलेगा।