ABY: आयुष्मान कार्ड से अस्पताल वाले मुफ्त इलाज करने से कर रहे हैं मना, तो लाभ पाने के लिए तुरंत करें ये काम
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केंद्र सरकार आवास, पेंशन, रोजगार, शिक्षा, बीमा और बहुत कुछ शामिल करते हुए विभिन्न योजनाएं लागू करती है, आयुष्मान भारत योजना लाभार्थियों को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए अग्रणी है। 2018 में शुरू की गई इस योजना से कई व्यक्तियों को लाभ हुआ है, जिससे उन्हें आयुष्मान कार्ड के माध्यम से मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने में मदद मिली है। इसलिए, यह जानना जरूरी है कि यदि आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो योजना के तहत पंजीकृत कोई भी अस्पताल आपका इलाज करने से इनकार नहीं कर सकता है। यदि ऐसा कोई मुद्दा उठता है, तो आपको शिकायत दर्ज करने का अधिकार है। आइए निम्नलिखित स्लाइडों में विवरण जानें।
आयुष्मान भारत योजना के लाभ:
आयुष्मान योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड जारी किये जाते हैं। कार्डधारक सूचीबद्ध अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक मुफ्त चिकित्सा उपचार का लाभ उठा सकते हैं और पूरी लागत सरकार द्वारा वहन की जाती है।
कवर की गई सेवाएँ:
इस योजना में विभिन्न चिकित्सा सेवाएं शामिल हैं, जिनमें अस्पताल में भर्ती, सर्जिकल प्रक्रियाएं, सामान्य चिकित्सा सुविधाएं, सामान्य सर्जिकल सेवाएं, न्यूरोलॉजी, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं और बहुत कुछ शामिल हैं।
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अस्पताल इलाज से इनकार नहीं कर सकते:
सरकारी नियमों के अनुसार, आयुष्मान कार्डधारक डेटाबेस में सूचीबद्ध व्यक्ति सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा उपचार ले सकते हैं, और ये अस्पताल उनके इलाज से इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर कोई अस्पताल इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं.
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शिकायत विकल्प:
वहीं, अगर आप चाहें तो नेशनल टोल फ्री नंबर 14555 पर कॉल करके अस्पताल की शिकायत कर सकते हैं। वहीं, अलग-अलग राज्यों के लिए भी टोल फ्री नंबर्स हैं, जैसे- यूपी के लिए 180018004444 है। ऐसे ही उत्तराखंड के लिए 18001805368 और 155468 टोल फ्री नंबर है।