LPG गैस कीमतों में बदलाव से लेकर, Aadhaar-PF लिंकिंग और अन्य तक 1 सितंबर से बदल जाएंगे ये नियम
सितंबर का महीना कुछ ही दिनों में आने वाला है और कुछ राज्यों में COVID-19 के मामले बढ़ने के साथ कुछ ऐसे बदलाव भी हो रहे हैं जो 1 सितंबर से बदलने वाले हैं। इन बदलावों में आधार-पैन लिंकिंग और एलपीजी रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि शामिल है। इन परिवर्तनों का आम आदमी के जीवन पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा।
पैन-आधार लिंकिंग
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के ग्राहकों को 30 सितंबर तक अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को अपने आधार से जोड़ना होगा। ऐसा करने में विफल होने पर, यह ग्राहक लेनदेन नहीं कर पाएंगे। एक दिन में 50,000 रुपये या उससे अधिक जमा करने के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है। इसलिए, सभी को अपने आधार और पैन को आयकर विभाग की वेबसाइट पर लिंक करने की आवश्यकता है।
रसोई गैस रसोई गैस की कीमतें
एलपीजी रसोई गैस की कीमतों में सितंबर के महीने में वृद्धि होने जा रही है। 18 अगस्त को रसोई गैस की कीमत में 25 रुपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई थी जबकि जुलाई में इसमें 25.50 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी।
आधार-पीएफ लिंकिंग
सितंबर के महीने से, यदि आपका यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) और आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आपका नियोक्ता आपके भविष्य निधि (पीएफ) खाते में कोई पैसा जमा नहीं कर पाएगा। इसे लागू करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 142 को संशोधित किया था।
GSTR-1 फाइलिंग दिशानिर्देश
सितंबर से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क (जीएसटीएन) ने कहा है कि जीएसटीआर -1 दाखिल करने के लिए केंद्रीय जीएसटी नियमों का नियम -59 (6) लागू होगा। नियम के अनुसार, कोई भी रजिस्टर्ड व्यक्ति जिसने फॉर्म GSTR-3B में रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उसे GSTR-1 फॉर्म दाखिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।