भारतीय लोगो के लिए आधार कार्ड एक जरुरी दस्तावेज बन गया हैं, जो विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी कामों के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं, आधार कार्ड के उपयोग से आप सिम, बैंक खाता, कॉलेज, स्कूल में दाखिला ले पाएंगे, तो आप इसकी महत्वता को तो समझ ही गए होगें ना, लेकिन हम बात करें हाल ही की तो सरकार ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए आधार कार्ड के उपयोग के संबंध में एक बड़े बदलाव की घोषणा की है।इस निर्णय का उद्देश्य प्रक्रियाओं को सरल बनाना और आधार की आवश्यकता के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे कई नागरिकों को राहत प्रदान करना है, आइए जानते हैं इसके बारे में सम्पूर्ण जानकारी-

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पंजीकरण के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं: पहले, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य थे। नए दिशानिर्देशों के तहत, इन प्रमाणपत्रों को पंजीकृत करने के लिए अब आधार कार्ड प्रस्तुत करना या आधार सत्यापन से गुजरना आवश्यक नहीं है।

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रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय अपडेट: जन्म और मृत्यु रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय अब आधार की अनिवार्य आवश्यकता के बिना इन प्रमाणपत्रों को जारी करने की अनुमति देगा।

आधार सत्यापन विकल्प: आधार सत्यापन अब अनिवार्य नहीं है, फिर भी यदि आवश्यक हो तो जानकारी की क्रॉस-चेकिंग के लिए आधार डेटाबेस का उपयोग किया जा सकता है।

नवजात शिशुओं के लिए आधार की आवश्यकता: नवजात शिशुओं के लिए, जन्म पंजीकरण के लिए माता-पिता की आधार संख्या की आवश्यकता होती है, नवजात शिशु के लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य नहीं है।

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सरकारी अधिसूचना और कार्यान्वयन: केंद्र सरकार ने इस आशय की एक अधिसूचना जारी की, और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय को इन परिवर्तनों के साथ आगे बढ़ने के लिए अधिकृत किया है।

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