By Jitendra Jangid- भारतीय जनसंख्या के लिए आधार कार्ड एक जरूरी दस्तावेज हैं, जो विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी कार्यों के लिए काम आता हैं, जैसे बैंक में खाता खोलने, सिम कार्ड लेने, कॉलेज में एडमिशन तथा अपनी नागरिकता और जन्म तिथि साबित करने में। लेकिन अगर हम बात करें हाल ही की एक घटना कि तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड का इस्तेमाल किसी व्यक्ति की उम्र का पता लगाने के लिए दस्तावेज के रूप में नहीं किया जा सकता है।

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यह फैसला पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा मुआवजे के उद्देश्य से सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की उम्र निर्धारित करने के लिए आधार कार्ड को स्वीकार करने के बाद आया है, आइए जानते हैं इसकी पूरी डिटेल्स

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सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए इस बात पर जोर दिया कि मृतक की उम्र स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र में दर्शाई गई जन्म तिथि के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए, न कि आधार कार्ड के आधार पर।

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स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र एक औपचारिक दस्तावेज है जो छात्र द्वारा शिक्षा के एक विशेष स्तर को पूरा करने की पुष्टि करता है, जिसमें संस्थान और प्राप्त शैक्षिक स्तर का विवरण होता है। यह दस्तावेज अन्य स्कूलों में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए आवश्यक है।

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