भोपाल: मध्य प्रदेश में कमजोर वर्ग की बेटियों की शादी के लिए राज्य सरकार आर्थिक मदद करती है. लाभार्थी को कुल 51 हजार रुपये सहायता के रूप में दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना का उद्देश्य गरीब, जरूरतमंद, निराश्रित परिवारों और श्रमिक संवर्ग की योजनाओं के तहत पंजीकृत लाभार्थियों के विवाह योग्य लड़की / विधवा / परित्याग के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

कौन पात्र है :-



बालिका का अभिभावक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। इसके साथ ही लड़की के लिए उसकी उम्र 18 साल और पुरुष के लिए 21 साल होनी चाहिए। बेटी का नाम मैरिज पोर्टल पर दर्ज होना चाहिए। विधवा, कानूनी रूप से तलाकशुदा और आर्थिक रूप से कमजोर निराश्रित महिलाएं जो पुनर्विवाह करना चाहती हैं, वे भी पात्र हैं।

यह लाभ प्राप्त करें:-

लड़कियों के परिवार की स्थापना के लिए लड़की के खाते में 48,000 रुपये जमा किए जाते हैं। नगरीय निकाय, जनपद पंचायत जैसे सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन करने वाले निकाय को विवाह की प्रतिपूर्ति के लिए तीन हजार रुपये यानि कुल 51 हजार रुपये देने का प्रावधान है.

ये है प्रक्रिया:-

निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन को आवश्यक अभिलेखों के साथ ग्रामीण क्षेत्र की ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत के कार्यालय, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद में जमा करना होगा। आप इस योजना से संबंधित प्रपत्र को सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश सरकार की अधिकारिक वेबसाइट (http://socialjustice.mp.gov.in) पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको योजना से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी वेबसाइट पर मिल जाएगी। यदि आप इस संबंध में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप फोन नंबर 0755-2556916 पर कॉल कर सकते हैं और dpswbpl@nic.in पर ईमेल कर सकते हैं।

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