काला हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट मामले में अभिनेता सलमान खान को जोधपुर की जिला एवं सेशन कोर्ट ने 28 सितंबर को पेश होने के आदेश दिए हैं। सोमवार को सलमान की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। इसके बाद कोर्ट ने सलमान को अगली सुनवाई तिथि पर हाजिर होने का आदेश दे दिया।

जोधपुर जिला एवं सेशन जिला जोधपुर जज राघवेंद्र कच्छवाह की कोर्ट में सुनवाई लंबित थी। सलमान की तरफ से उनके अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत कोर्ट में मौजूद थे। वहीं राजस्थान सरकार की ओर से पीपी मगाराम कोर्ट में मौजूद थे। इस दौरान कोर्ट ने स्पष्ट हिदायत देते हुए कहा कि 28 सितंबर को मामले में बहस शुरू करनी है। इसके लिए सलमान खान को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा।

हिरण शिकार की घटना के दौरान सलमान खान के पास हथियार पाए गए थे, जिनका लाइसेंस अवधि पार हो चुका था। इसको लेकर सलमान खान के खिलाफ आर्म्स एक्ट का एक मुकदमा दर्ज करवाया था जिस पर सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए सलमान खान को बरी कर दिया था। अब इसके खिलाफ सरकार की ओर से जिला एवं सेशन जिला जोधपुर जज की कोर्ट में एक अपील पेश की गई थी जिस पर सुनवाई लंबित थी।

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