फिल्म निर्माता संजय गुप्ता ने ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत देने के बॉम्बे हाईकोर्ट के विस्तृत जमानत आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें कहा गया है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा आरोपित आरोपियों के बीच साजिश दिखाने के लिए "शायद ही कोई सकारात्मक सबूत" है। एनसीबी)। न्यायमूर्ति नितिन सांबरे की एकल पीठ ने 28 अक्टूबर को आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मॉडल मुनमुन धमेचा को जमानत दे दी थी, लेकिन विस्तृत जमानत आदेश शनिवार को उपलब्ध कराया गया।

गुप्ता ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बार एंड बेंच के एक ट्वीट का हवाला दिया। मूल ट्वीट में लिखा था, "आर्यन खान के खिलाफ साजिश के लिए कोई सकारात्मक सबूत नहीं: बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत आदेश [पढ़ें आदेश] @Neha_Jozie द्वारा रिपोर्ट। #AryanKhanBail #AryanKhan #Bombay HighCourt

संजय गुप्ता ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और लिखा, "तो आर्यन खान निर्दोष है और बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना है। वह जिस चीज से गुजरा, उसकी भरपाई कौन करता है, उसका परिवार गुजरा। निर्देशक ने पहले भी शाहरुख खान के 'संकट के क्षण' के दौरान बॉलीवुड की चुप्पी पर प्रतिक्रिया दी थी।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शनिवार को अपना 14 पेज का विस्तृत आदेश उपलब्ध कराया। तीन- आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को जमानत देने वाले आदेश में कहा गया है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा आरोपित आरोपियों के बीच साजिश दिखाने के लिए "शायद ही कोई सकारात्मक सबूत" है।

क्रूज शिप ड्रग भंडाफोड़ में कथित संलिप्तता के लिए आर्यन खान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अक्टूबर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा गोवा जाने वाले एक क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद आर्यन और कई अन्य को गिरफ्तार किया गया था। आर्यन बाद में कई हफ्तों तक आर्थर रोड जेल में बंद रहा। वह फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।

आर्यन से कोई ड्रग्स बरामद नहीं किया गया था, लेकिन एनसीबी ने कहा था कि सभी आरोपी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत अपराध करने के लिए "साजिश में जुड़े" थे और इसलिए मामले में ड्रग रिकवरी को संचयी रूप से माना जाना चाहिए।

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