जयपुर।शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत अर्जी 20 अंक्टूबर को खारिज कर दी गई थी।जिसके अब बॉम्बे हाई कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर 26 अक्टूबर यानी आज सुनवाई होने वाली है।आर्यन खान समेत सभी आरोपी फिलहाल आर्थर रोड जेल में बंद हैं।आपको बता दें कि हाईप्रोफाइल रेव पार्टी ड्रग मामले में एनसीबी ने इन तीनों गिरफ्तार किया था।ड्रग्स केस से जुड़े इस मामले में लगातार जांच और कार्रवाई की जा रही हैं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के मामले की सुनवाई के लिए आज वकील मुकुल रोहतगी हाई कोर्ट पहुंचेंगे। अब ऐसे में एक नए वकील का नाम सामने आ गया है। इससे पहले भी दो वकील आर्यन की बेल की सुनवाई में दलीलें रख चुके हैं और अब तक नाकाम रहें है।आपको बता दें कि अब देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी आर्यन खान की पैरवी करने वाले है। जस्‍ट‍िस नितिन साम्‍ब्रे की अदालत में सतीश मानश‍िंदे और अमित देसाई भी मुकुल रोहतगी के साथ मौजूद होंगे।आपको बता दें कि अब शाहरुख खान ने मुकुल रोहतगी पर भरोसा जताया है। मुकुल रोहतगी को साल 2014 में तत्‍कालीन राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अटॉर्नी जनरल नियुक्‍त किया था। वह 18 जून 2017 तक देश के 14वें अटॉर्नी जनरल रहे है। यही नहीं मुकुल सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। मुकुल रोहतगी ने साल 2002 के गुजरात दंगों में राज्‍य सरकार की सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की थी।साल 2002 के दंगों के फर्जी एनकाउंटर के आरोपों को लेकर उन्‍होंने राज्‍य सरकार का अदालत में बचाव किया था। इसके अलावा वह 'बेस्‍ट बेकरी' और 'जाहिरा शेख ममाले' में भी सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ चुके है।हाल ही पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने आर्यन खान की जमानत को लेकर कहा था, 'जमानत एक मानक है, जेल एक अपवाद है। यह मुद्दा कई साल पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुलझाया गया था, क्योंकि संविधान का सबसे स्थापित सिद्धांत 'जीवन का अधिकार' और 'स्वतंत्रता का अधिकार' है और यह न केवल भारतीयों के लिए, बल्कि विदेशियों के लिए भी है। अगर वो आर्यन खान को जमानत देना चाहते हैं तो तुरंत जमानत दी जा सकती है।

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