जयपुर।मुंबई की एनडीपीएस अदालत ने क्रूज ड्रग्स मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका को एक बार फिर खारिज कर दिया।वहीें इस बार एनडीपीएस अदालत ने आर्यन खान के साथ ही अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया है। एनसीबी ने आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा को मादक पदार्थ रखने, इससे संबंधित साजिश, इसके सेवन, खरीद और तस्करी करने के आरोप में तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। तीनों इस समय न्यायिक हिरासत में हैं और इनको मुंबई में ऑर्थर रोड जेल में रखा गया हैं।मुनमुन धमेचा को बायकुला महिला कारागार में रखा गया है।इस मामले में आरोपी आर्यन खान और अन्य के खिलाफ एनडीपीएस कानून की धाराओं-8(सी), 20(बी), 27, 28, 29 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया है।जिसके बाद अदालत ने जमानत के लिए पर्याप्त कारण ना मानते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

आपको बता दें कि 14 अक्टूबर को आर्यन खान को क्वारंटीन खत्म होने के बाद स्थानीय आर्थर रोड जेल की सामान्य बैरक में शिफ्ट कर दिया गया था। एनसीबी की प्रारंभिक हिरासत समाप्त होने के बाद मजिस्ट्रेट ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए न्यायिक हिरासत में मध्य मुंबई के आर्थर रोड जेल भेज दिया था। जहां पर आर्यन खान को सात दिन तक क्वांरटीन करके रखा गया था।

आपको बता दें कि क्रूज़ पर एक रेव पार्टी किए जाने की गुप्त सूचना के आधार पर एनसीबी की टीम ने 2 अक्टूबर की शाम को गोवा जाने वाले कॉर्डेलिया क्रूज पर छापा मारा और कथित तौर पर ड्रग्स जब्त कर इनको हिरासत में लिया था। इस छापे के दौरान आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

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