दिल्ली के शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने हाल ही में एक लेटर जारी करके बताया है कि कोई भी छात्र जो लगातार दो सालों से क्लास 10 में फेल हो रहा है उसको राष्ट्रीय राजधानी में स्कूलों में फिर से एडमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। यह कहा गया है कि छात्रों को पत्राचार विद्यालय, एनआईओएस इत्यादि जैसे अन्य विकल्पों का चयन करने के लिए सलाह दी जाएगी। नया नियम केवल सरकारी स्कूलों में नामांकित छात्रों के लिए लागू होगा।

मामले में एक छात्र लगातार दो सालों के लिए या पूरक परीक्षा में एक कक्षा में फेल हो रहा है तो उसको सदा के लिए ही पत्राचार विद्यालय, एनआईओएस, आदि जैसे अन्य विकल्पों के बारे में सलाह दी जाएगी और फिर नियमित रूप में फिर से भर्ती नहीं की जाएगी।

हालांकि, डीओई ने आगे यह भी कहा कि जो छात्र डिपार्टमेंटल परीक्षा में फेल रहे हैं उन्हें इस शर्त पर स्कूल में फिर से भर्ती कराया जाएगा कि वे मार्च में आयोजित बोर्डों के लिए सभी परीक्षाओं के लिए बैठेंगे।

यह जवाब दायर की गई एक याचिका के जवाब में आया था, जिसमें 42,503 बच्चों को पढ़ाई देने के लिए सरकार को निर्देश दिया गया था, जो इस साल क्लास 10 की सीबीएसई परीक्षा में फेल हुए थे।

याचिका सुनकर अदालत ने कहा था कि छात्रों को सरकारी स्कूलों से बाहर नहीं हटाया जा सकता है।

याचिका इसलिए दायर की गई थी कि उसमें कहा गया था कि एक ही सरकारी स्कूल में पढ़ाई देने के बजाय, छात्रों को हस्तांतरण प्रमाण पत्र (टीसी) लेने के लिए मजबूर होना पड़ा और इसके बजाय राष्ट्रीय स्कूल ऑफ ओपन स्कूलिंग का चयन करना पड़ रहा है।

Related News