NPS नियम 2026: कब निकाल सकते हैं पूरी रकम? जानिए नए नियम

नेशनल पेंशन सिस्टम यानी National Pension System में निवेश करने वाले कई लोग यह सोचते हैं कि जरूरत पड़ने पर पूरी रकम आसानी से निकाली जा सकती है। लेकिन NPS से पैसा निकालने के नियम तय और सख्त हैं, खासकर रिटायरमेंट या समय से पहले बाहर निकलने की स्थिति में।

2026 के अपडेटेड नियमों के अनुसार, पूरी राशि निकालने की अनुमति कुल जमा कॉर्पस पर निर्भर करती है।

रिटायरमेंट पर पूरी निकासी कब संभव?

यदि निवेशक 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं और उनका कुल कॉर्पस 8 लाख रुपये तक है, तो वे पूरी राशि टैक्स-फ्री निकाल सकते हैं।

लेकिन अगर कुल कॉर्पस 8 लाख रुपये से अधिक है, तो:

  • कम से कम 40% रकम से एन्युटी खरीदना अनिवार्य है।
  • शेष 60% राशि एकमुश्त निकाली जा सकती है।

इसका मतलब है कि बड़ी रकम होने पर पूरी निकासी संभव नहीं है।

समय से पहले NPS बंद करने पर नियम

अगर कोई निवेशक 60 साल से पहले NPS से बाहर निकलता है, तो:

  • केवल 20% राशि ही एकमुश्त निकाल सकता है।
  • कम से कम 80% राशि से एन्युटी खरीदना जरूरी होगा।

यह नियम रिटायरमेंट सेविंग्स को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से बनाया गया है।

निवेशक की मृत्यु की स्थिति में

यदि निवेशक की मृत्यु हो जाती है, तो नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी को पूरी जमा राशि निकालने की अनुमति होती है।

निवेशकों के लिए जरूरी सलाह

NPS में निवेश करने से पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि यह एक लंबी अवधि की रिटायरमेंट योजना है। इसमें निवेश करते समय केवल टैक्स बचत ही नहीं, बल्कि भविष्य की नियमित आय को भी ध्यान में रखना चाहिए।

सही जानकारी और योजना के साथ NPS एक मजबूत रिटायरमेंट फंड तैयार करने में मदद कर सकता है।