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भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने देश के सभी मोबाइल यूजर्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। ये नियम मोबाइल नंबर पोर्टेब्लिटी के लिए है। ट्राई ने अपनी वेबसाइट पर एक पोस्ट के जरिए नए नियमों की जानकारी दी है, जो 1 जुलाई से देशभर में लागू हो जाएंगे।


ट्राई के मुताबिक, नए नियमों से सिम स्वैप, साइबर धोखाधड़ी और ऑनलाइन घोटालों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। नए नियमों के मुताबिक, अगर आप अपना सिम स्वैप करते हैं यानी उसी नंबर पर नया सिम लेते हैं तो आप तुरंत नंबर पोर्ट नहीं करा पाएंगे। सिम स्वैप के 7 दिन बाद ही पोर्टिंग की जा सकेगी। आए दिन धोखाधड़ी के ऐसे मामले सामने आते हैं जहां किसी और के नाम पर नए सिम कार्ड जारी कर दिए जाते हैं। देश में सिम स्वैपिंग घोटाले प्रचलित रहे हैं, लेकिन नए नियमों से इन्हें रोकने में मदद मिलेगी। ट्राई ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (9वां संशोधन) विनियमन 2024 भी जारी किया है, जिसमें ये नियम शामिल हैं।

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आसान शब्दों में कहें तो अगर आपने अपना सिम बदल लिया है या नया सिम कार्ड ले लिया है तो आप उसे सात दिनों तक दूसरे नेटवर्क पर पोर्ट नहीं कर पाएंगे। ट्राई ने सिम स्वैपिंग से जुड़े फर्जीवाड़े को रोकने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं।

गौरतलब है कि एमएनपी की सुविधा पहली बार 2009 में शुरू की गई थी। एमएनपी से आप अपना फोन नंबर बदले बिना दूसरे नेटवर्क पर स्विच कर सकते हैं। इसके लिए आपको उस नंबर से एक मैसेज भेजना होगा जिस नंबर पर आप पोर्ट कराना चाहते हैं। मैसेज में आपको PORT लिखने के बाद एक स्पेस देना होगा और फिर मोबाइल नंबर लिखकर 1900 पर भेजना होगा।

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