कल से बिना फास्टैग वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक, जानें RTO के नए नियम
1 जनवरी 2021 से टोल प्लाजा से गुजरने वाले चार पहिया वाहनों पर फास्टैग की आवश्यकता है। बिना फास्टैग के वाहनों के पंजीकरण पर 25 दिसंबर, यानी कल से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। आरटीओ ने इसके लिए विशेष नियम जारी किए हैं।
आरटीओ प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार फास्टैग हर चार पहिया वाहन में अनिवार्य होगा। चेकिंग टीम वाहन को भी तेज करने की चेतावनी देगी। लखनऊ RTO कार्यालय में सभी प्रकार के 6 लाख से अधिक चौपहिया वाहन हैं। डेढ़ लाख वाहन प्रचलन में नहीं हैं। इसलिए 1.5 लाख वाणिज्यिक वाहन और 3 लाख से अधिक निजी वाहन पंजीकरण हैं। उनमें से लगभग 25 प्रतिशत में फास्टैग होते हैं।
राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर फास्टैग के बिना वाहनों को टोल टैक्स में कोई छूट नहीं मिलेगी। नए नियमों के मुताबिक, अगर ड्राइवर 24 घंटे के भीतर लौट रहा है, तो फास्टैग वाहन पर टोल टैक्स 50 फीसदी कम हो जाएगा। यानी एक बार टोल टैक्स माफ कर दिया जाएगा।
एनएचआई निदेशक ने कहा कि इस तरह की फास्टैग प्रणाली को हर वाहन मालिक को आकर्षित करने के लिए बनाया गया है। यह एक डिजिटल कैशलेस प्रणाली को लागू करने पर भी विचार कर रहा है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने 1 जनवरी से हर वाहन पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने कहा कि वाहन मालिक ऑनलाइन आवेदन करने के लिए www.fastag.org का उपयोग कर सकते हैं।