Privacy Policy: CCI के नोटिस के खिलाफ दायर की गई WhatsApp की याचिका पर आदेश सुरक्षित
व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति को लेकर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा 4 जून को जारी नोटिस के खिलाफ फेसबुक और व्हाट्सएप द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि व्हाट्सएप और फेसबुक ने दिल्ली हाई कोर्ट से सीसीआई के 4 जून के नोटिस पर रोक लगाने की मांग की थी। इस नोटिस में सीसीआई ने वॉट्सऐप से अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में कुछ जानकारी देने को कहा था।
व्हाट्सएप ने हाईकोर्ट के अधिकारियों से मैसेजिंग एप्लिकेशन के खिलाफ सुनवाई की अगली तारीख तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने का आग्रह किया। उधर, न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की अवकाश पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया. सुनवाई के दौरान, अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अमन लेखी से पूछा कि क्या वह यह कहने की स्थिति में हैं कि सीसीआई 9 जुलाई तक तत्काल कोई कार्रवाई नहीं करेगा।
उच्च न्यायालय ने आगे पूछा कि क्या सीसीआई लंबित कानूनी चुनौतियों के बावजूद इसमें शामिल होना चाहता है। एएसजी अमन लेखी ने जवाब दिया कि उन्हें निर्देश मिले हैं कि किसी भी परिस्थिति में 9 जुलाई तक रिपोर्ट जमा नहीं की जाएगी, इसलिए वह जवाब दे सकते हैं। एएसजी लेखी ने आश्वासन दिया कि रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद ही कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और इसलिए उनके सिर को कोई खतरा नहीं है।
बता दें कि यह याचिका फेसबुक और व्हाट्सएप द्वारा चल रही एक याचिका पर दायर की गई थी जिसमें कंपनियों ने सीसीआई के फैसले के खिलाफ उनकी याचिकाओं को खारिज करने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी थी। इसके बाद मेसेजिंग ऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी की जांच के सीसीआई के आदेश को चुनौती देने वाली व्हाट्सएप और फेसबुक की याचिकाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।