Pan Card Deactivate- क्या आपका Pan Card डिएक्टिवेट हो गया हैं, तो इन आसान टिप्स से वापस करें एक्टिवेट
पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा 30 जून, 2023 को समाप्त हो गई। इस समय सीमा के भीतर अनुपालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप पैन कार्ड निष्क्रिय हो गए, जिससे व्यक्तियों को वित्तीय लेनदेन करने या आयकर रिटर्न जमा करने में बाधा उत्पन्न हुई। इस समस्या के समाधान के लिए, पैन कार्ड को पुनः सक्रिय करने के कई रास्ते हैं, जिनमें से एक में जुर्माना भरना भी शामिल है। यहां आपके पैन कार्ड को पुनः सक्रिय करने और निर्बाध वित्तीय लेनदेन सुनिश्चित करने के बारे में आपको टिप्स दिए गए हैं-
चालान का भुगतान करके पैन कार्ड पुनः सक्रिय करना:
यदि आप अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की समय सीमा से चूक गए हैं, तो सरकार पुनः सक्रियण के लिए 1000 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश देती है। अपने पैन-आधार लिंकिंग स्थिति की जांच करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:
- आयकर पोर्टल https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar पर जाएं।
- अपना पैन और आधार कार्ड नंबर दर्ज करें।
- स्क्रीन के नीचे दाईं ओर वैलिडेट पर क्लिक करें।
- यदि पहले से ही लिंक है, तो एक पॉप-अप लिंकेज की पुष्टि करेगा; अन्यथा, आगे बढ़ें.
चालान का भुगतान करके पैन-आधार को लिंक करना:
- "ई-पे टैक्स के माध्यम से भुगतान जारी रखें" पर क्लिक करें।
- अपना पैन नंबर दर्ज करें और पुष्टि करें।
- अपने पैन कार्ड से जुड़ा हुआ अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- अगली स्क्रीन पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और आगे बढ़ें।
- जारी रखें पर क्लिक करें और आयकर ब्रैकेट के तहत "आगे बढ़ें" चुनें।
- मूल्यांकन वर्ष 2022-23 चुनें।
- "अन्य भुगतान" विकल्प चुनें।
- भुगतान राशि चुनें (वयस्कों के लिए 1000 रुपये, 16 से 18 वर्ष के नाबालिगों के लिए 500 रुपये)।
- जारी रखें पर क्लिक करें और भुगतान विधि (UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या डायरेक्ट ट्रांसफर) चुनें।
बैंक के माध्यम से ऑफ़लाइन भुगतान करना:
- आयकर पोर्टल https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar पर जाएं।
- अपना पैन और आधार कार्ड नंबर दर्ज करें, फिर मान्य करें पर क्लिक करें।
- ओटीपी के माध्यम से सत्यापित करें और जारी रखें पर क्लिक करें।
- भुगतान के दौरान "गैर-टीडीएस/टीसीएस" ब्रैकेट के भीतर "आगे बढ़ें" चुनें।
- "आयकर (कंपनियों के अलावा)" चुनें।
- भुगतान प्रकार विकल्प के अंतर्गत "अन्य रसीदें" चुनें।
- डेबिट कार्ड भुगतान विकल्प चुनें और अपना बैंक चुनें।
- स्क्रीन पर दिख रहे फॉर्म को भरें और प्रिंट ले लें.
- मुद्रित प्रति बैंक में लाएँ और अगले 3 कार्य दिवसों के भीतर भुगतान करें।