इस डिजिटल युग में, जहां प्रौद्योगिकी हमारे दैनिक जीवन को सुविधाजनक बनाती है, वहीं यह हमें अपराध के नए रूपों से भी परिचित कराती है। अपराधी लगातार विकसित हो रहे हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम और अन्य प्लेटफार्मों के माध्यम से संदिग्ध व्यक्तियों को निशाना बना रहे हैं। यदि आप इन चैनलों के माध्यम से धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं, तो त्वरित कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया आपको बताएंगे, जिससे आप छोखादड़ी का नुकसान वापस पा सकते हैं, आइए जानते हैं इस प्रोसेस के बारे में

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कार्रवाई की आवश्यकता को पहचानना:

यदि आप व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम या अन्य प्लेटफार्मों पर किसी भी धोखाधड़ी वाली गतिविधि का सामना करते हैं, तो तत्काल कार्रवाई आवश्यक है।

राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल:

शिकायत दर्ज करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट cybercrime.gov.in पर जाएं।

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शिकायत दर्ज करें:

मुखपृष्ठ पर जाएँ और "शिकायत दर्ज करें" विकल्प पर क्लिक करें। आगे बढ़ने से पहले नियम और शर्तों से खुद को परिचित कर लें। "किसी अन्य अपराध की रिपोर्ट करें" पर क्लिक करें।

नागरिक लॉगिन:

"सिटीजन लॉगिन" पर क्लिक करें और आवश्यक विवरण प्रदान करके लॉग इन करें। पहली बार आने वाले आगंतुकों को शिकायत दर्ज करने से पहले पंजीकरण कराना होगा।

विवरण दें:

शिकायत प्रपत्र में साइबर अपराध विवरण भरें। जानकारी की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें और सबमिट करें। कानून प्रवर्तन में सहायता के लिए घटना से संबंधित सभी प्रासंगिक दस्तावेज़ संलग्न करें।

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अपराधी के बारे में जानकारी:

यदि आपके पास धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी है, तो फाइलिंग प्रक्रिया के दौरान पूछे जाने पर वह विवरण प्रदान करें।

दावा आईडी और ट्रैकिंग:

पूरा होने पर, आपको एक अद्वितीय दावा आईडी प्राप्त होगी। अपनी शिकायत की प्रगति को ट्रैक करने के लिए इस आईडी का उपयोग करें। ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से नियमित अपडेट प्रदान किया जाएगा।

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