कोरोना वायरस का कहर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, कोरोना वायरस की वजह से संपूर्ण देश में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन की स्थिति है, वहीं उत्तर प्रदेश के नोएडा में 30 अप्रैल तक धारा 144 बढ़ा दी गई है, जो भी इस फैसले का उल्लंघन करते पाया जाएगा उस पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

उन्होनें बताया कि स्थिति की तात्कालिकता के दृष्टिगत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत इस अवधि में लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधित किये गये समस्त निर्देशों का सभी को पालन करना आवश्यक होगा।

लॉकडाउन अवधि समाप्त होने के पश्चात भी सभी राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल सम्बन्धी आयोजन किसी भी प्रकार की प्रदर्शनी, रैलियां, जुलूस तथा इस प्रकार के अन्य सभी कार्यक्रमों को प्रतिबंधित किया गया है. उन्होंने आगाह किया है कि जो भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा, उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत सख्त कार्रवाई की जायेगी।

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