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भारत में, सिम कार्ड खरीदने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को प्रूफ ऑफ आइडेंटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस सहित कई वैलिड डाक्यूमेंट्स देने होते हैं।

इन उद्देश्यों के लिए स्वीकृत डाक्यूमेंट्समें ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र और पासपोर्ट जैसी चीज़ें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, आधार कार्ड का भी इस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है।

अगर कोई ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) के जरिए सिम कार्ड खरीद रहा है तो बायोमेट्रिक प्रक्रिया के लिए आधार कार्ड का होना जरूरी है।

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हालाँकि, कभी-कभी लोग किसी और के आधार कार्ड का उपयोग करके धोखाधड़ी से सिम कार्ड प्राप्त कर लेते हैं, जिससे अवैध गतिविधियाँ हो सकती हैं।

इसलिए यह जानना जरूरी है कि आपके आधार कार्ड से कितने सिम कार्ड लिंक हैं। भारत सरकार प्रति आधार कार्ड केवल 9 सिम कार्ड खरीदने की अनुमति देती है।

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यदि आपको संदेह है कि आपके आधार कार्ड का उपयोग करके धोखाधड़ी वाले सिम कार्ड प्राप्त किए गए हैं, तो आप दूरसंचार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर स्वयं इसकी जांच कर सकते हैं।

यदि आपको दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर कोई ऐसा नंबर मिलता है जो आपका नहीं है, तो आप इसकी रिपोर्ट भी कर सकते हैं।

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