Digital Voter ID: खो गया है वोटर आईडी कार्ड तो इस तरह मिनटों में डाउनलोड करें कॉपी
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भारत सरकार वोटर आईडी कार्ड जारी करती है, जो चुनाव के दौरान जरूरी होते हैं। इसके अलावा आप वोटर आईडी को आईडी प्रूफ के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वोटर आईडी कार्ड की डिजिटल कॉपी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा, भले ही आपने हाल ही में मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन किया हो, लेकिन यह अभी तक आपके पते पर प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी आप मतदाता पहचान पत्र की एक डिजिटल कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं।
वोटर आईडी कार्ड को पीडीएफ फॉर्मेट में कैसे डाउनलोड करें:
जानें आप कैसे ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं...
आपको मतदाता सेवा पोर्टल वोटरपोर्टल.eci.gov.in पर लॉग इन करना होगा।
इसके लिए आप EPIC नंबर/फॉर्म रेफरेंस नंबर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा, उसे भरें।
अब आपको ई-एपिक डाउनलोड करने का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
आपको डिजिटल वोटर आईडी कार्ड पीडीएफ फॉर्मेट में प्राप्त होगा।
आप डिजिटल वोटर आईडी कार्ड का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।
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वोटर आईडी के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
अगर आपके पास अभी तक वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऐसे…
चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ पर जाएं।
अब, फॉर्म 6 खोलें और नए उपयोगकर्ता के रूप में अपना विवरण दर्ज करें।
आपको नाम, उम्र, लिंग, पता और वैवाहिक स्थिति जैसे विवरण प्रदान करने होंगे।
आपको अपना फोटो हस्ताक्षर के साथ अपलोड करना होगा।
अब, आपको अपने सत्यापन के लिए दो लोगों का डिटेल्स प्रदान करना होगा।
पंजीकरण पूरा करने के लिए आपको आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।
इसके बाद आपको अपने पंजीकृत ईमेल आईडी और फोन नंबर पर एक आवेदन संख्या प्राप्त होगी।
आप अपने वोटर आईडी की स्थिति जांचने के लिए एप्लिकेशन नंबर का उपयोग कर सकते हैं।
एक बार वोटर आईडी अपलोड हो जाने के बाद आप इसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।
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मतदाता पहचान पत्र की डुप्लीकेट कॉपी
अगर आपको वोटर आईडी कार्ड की डुप्लीकेट कॉपी चाहिए तो आपको https://www.nvsp.in/ पर एक फॉर्म डाउनलोड करना होगा। इसके बाद आपको कुछ जरूरी दस्तावेज संलग्न करने होंगे। फिर, आपको मतदाता पहचान पत्र खोने के लिए एक एफआईआर प्राप्त करनी होगी और इसे किसी भी आईडी प्रमाण और पते के विवरण की एक प्रति के साथ स्थानीय चुनाव अधिकारी को जमा करना होगा।