बिहार में महामारी के तेजी से प्रसार को देखते हुए, 1 अगस्त से 16 अगस्त तक पूरे राज्य के शहरी क्षेत्रों में अनलॉक -3 के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए गए हैं। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा राज्य। हालांकि, राष्ट्रीय राजमार्ग पर सामान ले जाने वाले वाहनों को स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाएगी। सरकारी और निजी कार्यालय खुलेंगे, लेकिन केवल 50% श्रमिकों को कार्यालय में आने की अनुमति होगी। हालांकि, आवश्यक सेवा से जुड़े कार्यालय को इससे छूट दी गई है। विधानमंडल सचिवालय भी खुला रहेगा और मानसून सत्र भी आयोजित किया जा सकता है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 29 जुलाई से 31 अगस्त के लिए अनलॉक -3 दिशानिर्देशों की घोषणा की थी। इसमें सभी राज्य सरकारों को अपने स्तर पर संक्रमित क्षेत्रों का आकलन करते हुए स्थिति पर उचित निर्णय लेने को कहा गया है।

ज्ञात हो कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की गुरुवार की बैठक में, अनलॉक -3 के प्रावधानों के अलावा, 1 अगस्त से 16 अगस्त तक राज्य के शहरी क्षेत्रों में उपरोक्त प्रतिबंधों को लागू करने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद, गृह विभाग ने राज्य मुख्यालय के अलावा सभी जिला, उपखंड, ब्लॉक मुख्यालय और सभी नगरपालिका क्षेत्रों में सख्त से सख्त कार्रवाई का आदेश जारी किया। इसमें यह बताया गया है कि केंद्र और राज्य के सभी कार्यालयों के अलावा, केवल 50% श्रमिकों को सार्वजनिक उद्यमों में आने की अनुमति है।

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