इस राज्य में घटी शराब खरदीने की उम्र ,अब इतने साल का युवा खरीद सकता है शराब
हरियाणा सरकार ने शराब पीने व खरीदने की उम्र में बड़ा बदलाव किया है सरकार की ओर से आदेश में कहा गया है कि राज्य में 21 साल के युवा शराब खरीद सकते हैं हरियाणा विधानसभा ने बुधवार को हरियाणा आबकारी विधायक संशोधन 2021 में पारित किया है इस विधेयक के अनुसार प्रदेश में शराब खरीदने और पीने की न्यूनतम उम्र 21 साल हो गई है।
इससे पहले हरियाणा में 25 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति ना तो शराब खरीद सकता था और ना ही बेच सकता था विधानसभा पटल में इस विधेयक को लेकर सीएम मनोहर लाल खट्टर सरकार ने अपनी बात रखी है इस विधेयक में कहा गया कि दिल्ली ने हाल ही में आयु सीमा को घटाकर 21 साल कर दिया।
इसके अलावा आज के दौर के सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में उस समय से काफी बदलाव आया है जब इन प्रावधानों को आबकारी अधिनियम में शामिल किया गया था लोग अब अधिक शिक्षित है ऐसे में युवा वर्ग भी जिम्मेदार तरीके से शराब का सेवन करने के मामले में सही फैसला ले सकते हैं।