SC ने विजय माल्या की UBHL की याचिका को खारिज कर दिया
नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी अदालत ने सोमवार को भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की कंपनी यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग्स लिमिटेड (UHBL) की याचिका खारिज कर दी। याचिका में, कंपनी ने किंगफिशर एयरलाइंस के बकाया की वसूली के लिए यूएचबीएल को बंद करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी।
न्यायमूर्ति यू.यू. ललित, विनीत सरन और एस रवींद्र भट की पीठ ने उच्च न्यायालय के 6 मार्च के आदेश को चुनौती देते हुए यूएचबीएलएल की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 7 फरवरी, 2017 को एकल न्यायाधीश की अदालत द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा। भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के एक समूह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत को अवगत कराया कि एक बैकलॉग 3,600 करोड़ रुपये लगाए गए हैं, लेकिन UHBL और माल्या पर अभी भी 11,000 करोड़ रुपये बकाया हैं।
वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत से कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को कंपनी की संपत्ति को संलग्न नहीं करना चाहिए क्योंकि ये संपत्ति बैंक के पास गिरवी है और दावा करने का पहला अधिकार बैंक के पास है। यूएचबीएल के वरिष्ठ वकील, सी.एस. विद्यानाथन ने कहा कि कंपनी की कुल संपत्ति उसके कुल ऋण से अधिक है, इसलिए यह कंपनी को बंद करने का निर्देश देने का मामला नहीं बनता है।