कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के तहत सभी गैर जरूरी सामान की दुकानें बंद रखने के आदेश दिए गए थे। जिसे 3 मई तक बढ़ाया जा चुका है। अब शुक्रवार रात को गृह मंत्रालय ने इस संबंध में बड़ा आदेश जारी किया है। इसके तहत 25 अप्रैल से देश भर में अब गैर जरूरी सामान की दुकानें भी खोली जा सकेंगी। लेकिन इस दौरान कुछ शर्तों का पालन सख्‍ती से करना होगा।

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गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक देश में 25 अप्रैल से खुलने वाली दुकानों में 50 फीसदी कर्मचारी ही काम कर पाएंगे। इन सभी को मास्‍क पहनना जरूरी होगा। इसके साथ ही उन्हें सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा। आदेश के अनुसार देश में अभी शॉपिंग कॉम्‍प्‍लेक्‍स और मॉल में दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी।

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गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार ने आवासीय कॉलोनियों के समीप बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है, लेकिन ध्यान रखे समान खरीदते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साथ ही घर आकर नहाएं और लाये हुए सामान को अच्छी तरह से धोए।

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