इंटरनेट डेस्क। राजस्थान में दीया कुमारी और डॉ. प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बनने के बाद बड़ा झटका लग सकता है। भाजपा के इन दोनों डिप्टी सीएम की शपथ को लेकर उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम की शपथ को अवैध बताते हुए नियुक्ति रद्द करने की मांग की गई है।

अब उच्च न्यायालय की ओर से इस याचिका पर सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित की जाएगी। एडवोकेट ओमप्रकाश सोलंकी ने दायिका दायर करते हुए कहा कि संविधान में उप मुख्यमंत्री पद का कोई प्रावधान नहीं है।

उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री केवल राजनीति पद है, वह मंत्री ही होता है, लेकिन, दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, जो कानूनी तौर पर गलत है। उन्होंने भाजपा के दोनों नेताओं की नियुक्ति को रद्द करने की मांग की है। अब इसको लेकर कई प्रकार के कयास लग रहे हैं।

PC: abplive

Related News